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दोस्तों, आप अगर मदद करें तो मैं पत्रकारों से संबंधित मामलों में पीआईएल करने को तैयार हूं

दोस्तों पिछले काफी दिनों से मजीठिया वेतन बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और पत्रकार साथियों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा हूं। मैं खुद पेड न्यूज को लेकर दैनिक जागरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। दैनिक जागरण अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कर रहा है और संबंधित सभी पक्षों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। मेरी 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में तारीख पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने झूठा शपथपत्र दायर कर दिया। इस पर माननीय कोर्ट ने उनको सही शपथपत्र दायर करने के आदेश जारी किए हैं। मेरी अपने वकील से हुई बातचीत में मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट (सर्विस कंडीशन एंड मिसलेनियस) एक्ट की अधिसूचनाओं के अलावा वेज बोर्ड संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का अवलोकन कराया। उसमें यह जानकारी मिली है कि कई राज्यों में पत्रकारों के संस्थान से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए किसी भी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया गया है। इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ भी शामिल है।

इस मामले में मेरे संस्थानों से जुड़े मित्र भले ही सीधे तौर पर सामने आने से बचना चाहेंगे लेकिन अगर सभी मुझे मदद करें तो खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पत्रकार साथियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सभी संस्थानों के खिलाफ रिट (पीआईएल) दायर करने के लिए तैयार हूं। यदि इस संबंध में साथी तैयार हैं तो मेरे मोबाईल नंबर 094677-66607 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट-1955 के प्रावधानों को जानने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।

राकेश शर्मा,
कुरूक्षेत्र।


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