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राहुल गांधी पर आरोप बेबुनियाद


राहुल गांधी पर आरोप बेबुनियाद
नई दिल्ली. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर एक लड़की को बंधक बनाने के आरोप बेबुनियाद हैं। याचिका में दिए गए नाम और पते सही नहीं है। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल हरेन रावल ने सीलबंद रिपोर्ट जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच को सौंपी। दलील दी कि सपा के मध्यप्रदेश से पूर्व विधायक किशोर समरीते की याचिका में जिन नाम और पतों का उल्लेख था वह गलत हैं।
समरीते ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। समरीते पहले कह चुके हैं कि राहुल पर आरोप लगाने के लिए उन्‍हें अखिलेश यादव ने कहा था। कथित लड़की और उसके माता-पिता को कोर्ट में पेश करने के निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। गलत याचिका दायर करने के लिए समरीते पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।  राहुल देश के सबसे चर्चित कुवारों में से भी एक हैं और कई लड़कियां उन पर मरती हैं (कुछ दिन पहले वह नई गर्लफ्रेंड को लेकर चर्चा में थे)। वह इन दिनों पार्टी के काम में सक्रियता बढ़ा रहे हैं (हालांकि ‘इकोनॉमिस्‍ट’ पत्रिका ने उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए हैं) और इस मकसद से उन्‍होंने अपनी अलग टीम भी बनाई है। पारदर्शिता   की वकालत करने वाले राहुल पर देश की सबसे अमीर सियासी पार्टी (पढ़ें, किस पार्टी के पास है कितनी दौलत) कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्‍यों के विधानसभा चुनावों में सबसे ज्‍यादा वोट पाने वाली पार्टी बनाने का दारोमदार है।