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दंगा कराने पर आमादा सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चह्वाणके के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सुदर्शन चैनल के सीएमडी सुरेश चाहृवाणके संभल में दंगा फैलाने पर आमादा है. यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोपों से घिरे इस शख्स ने पत्रकारिता के उन बुनियादी वसूलों को तार तार कर दिया है जिसमें कहा जाता है कि मीडिया का काम शांति और अमन कायम रखना होता है. संभल को लेकर सुदर्शन न्यूज चैनल पर लगातार धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली खबरें प्रसारित करने वाले चैनल मालिक और संपादक सुरेश चह्वाणके के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
भड़काऊ भाषण देने वाले संभल के कांग्रेसी नेता इतरत हुसैन बाबर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा कोतवाली में खुद कोतवाल ने दर्ज कराया है. सुदर्शन चैनल के सीएमडी सुरेश चाहृवाणके ने 13 अप्रैल को संभल आकर विवादित धर्मस्थल में जाने का ऐलान किया हुआ है. भड़काऊ और अपुष्ट खबरों के प्रसारण के लिए कुख्यात सुदर्शन चैनल अपनी गंदी हरकत के कारण एक बार फिर सुर्खियों में है. चैनल के एमडी सुरेश के खिलाफ संभल कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद चैनल का टोन डाउन हुआ है.
दरअसल पुलिस वालों समेत एक सम्प्रदाय पर हुए पथराव के बाद से सुदर्शन चैनल लगातार एक सम्प्रदाय के खिलाफ खबरें चला रहा था. कोतवाल ने सुदर्शन चैनल पर प्रसारित वीडियो सुनने के बाद मुकदमा दर्ज कराया है. इस चैनल और इसके मालिक पर शहर के हिन्दुओं और मुस्लिमों को उकसाने का आरोप लगा है. सुदर्शन न्यूज चैनल का एमडी सुरेश चव्हाण अपने चैनल पर हफ्ते भर से लगातार एक धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है. साथ ही संभल का कांग्रेसी नेता इतरत हुसैन बाबर भी जहर भरे बोल बोलता जा रहा है. इन दोनों के खिलाफ संभल कोतवाली में इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
खुद एएसपी पंकज पांडेय ने एक प्रेस वार्ता कर मुकदमा किए जाने जानकारी दी. एएसपी पंकज पाण्डेय ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सुदर्शन न्यूज चैनल के एमडी सुरेश चह्वाणके व स्थानीय कांग्रेस नेता इसरत अली बाबर टीवी पर भड़काऊ बयान देकर शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ये लोग साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर हिन्दू-मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. इंस्पेक्टर से पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई गई. इसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है. चैनल के एमडी सुरेश और स्थानीय कांग्रेस नेता इसरत अली बाबर पर धारा 153 (A) 1, 505(1) वी / 295 ए केबिल टेलीविजन नेटवर्क 1955 की धारा 16 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व संभल में पुलिस और एक सम्पदाय के खिलाफ पथराव हुआ था. इसमें करीब आधा दर्जन पुलिस कर्मी घायल हुए थे. इसके बाद से यानि पिछले दस दिन से सुदर्शन चैनल लगातार भड़काऊ खबरों का प्रसारण कर रहा है. कोतवाली इंस्पेक्टर ब्रजमोहन गिरी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि सुदर्शन चैनल के एमडी सुरेश चाहवाणके और स्थानीय कांग्रेस नेता इसरत अली बाबर के यूट्यूब पर वीडियो देखे गये. इसमें दोनों की ओर से ऐसी बयानबाजी की जा रही है जिससे दो सम्पदाय के बीच गहरी खायी जैसे हालात बन गए हैं.
Sabhar- Bhadas4media.com