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टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को बतौर सबूत इस्तेमाल करने की याचिका खारिज


अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने सलीम जर्दा की ओर से दायर की गयी उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें टीवी चैनल की ओर से किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन  की सीडी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत देने की मांग की गयी थी ।
गौरतलब है कि जर्दा को साल 2002 के गोधरा कांड में शामिल रहने का कसूरवार करार देते हुए मौत की सजा सुनायी गयी है।
न्यायमूर्ति जयंत पटेल एवं न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की सदस्यता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस अनुरोध पर विचार करना बहुत जल्दबाजी होगी।

गोधरा कांड में 10 अन्य लोगों के साथ मौत की सजा पाने वाले जर्दा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि साल 2007 में स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले पत्रकार आशीष खेतान से पूछताछ की जाए। इस पर न्यायालय ने कहा कि यदि जर्दा ने प्रासंगिक समय, जब मौत की सजा सुनाए जाने की तस्दीक की जाने वाली याचिका पर होने वाली निर्णायक सुनवाई एवं निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुनवाई शुरू होने के समय, पर यह मांग रखी होती तो संभवत: उस पर विचार किया जा सकता था 
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